Jammu Kashmir News: सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा निर्देश दे दिया है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर का मौजूदा मुख्यमंत्री और नेशनल कॉंफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी को तलाक देने के लिए याचिका दायर की थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दे दिया है. उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर करके अपनी पत्नी से संबंध को तोड़ने और तलाक की मांग की थी.
दरअसल, उमर अब्दुल्ला ने एक गैर- मुस्लिम महिला पायल अब्दुल्ला से शादी की थी. उमर अब्दुल्ला द्वरा दायर तलाक वाली याचिका में पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई हुई है, और कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें. हालांकि उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला फिलहाल अलग-अलग रह रहे हैं.
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ को सुनवाई कर रही है. मामले को आपस में बैठकर सुलझाने वाली निर्देश पर पीठ को पिछले कोशिशों के बारे में भी बताया गया. इससे पहले भी मध्यस्थता की कोशिश की गई थी, लेकिन इस मध्यस्थता की कोशिश नाकामयाब साबित हुआ.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, "हालांकि इस मामले में मध्यस्थता विफल हो गई है, लेकिन एक और मौका देने के लिए, पक्षों को एक साथ बैठकर अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए." साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोशिश तीन सप्ताह के भीतर किए जाने चाहिए.
बाता दें की इस मामले पर अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है. साथ ही कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तालाक वाली याचिका पर पत्नी पायल से जवाब मांगा है. इससे पहले 12 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिका में मौजीद अपील में कोई दम नहीं है.