Azam Khan Bail: आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की क्या शर्तें होगीं, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के अंदर अर्जी लगानी होगी.
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है. आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की क्या शर्तें होगीं, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के अंदर अर्जी लगानी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा. आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 89वें मामले में जमनत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. अब सुप्रीम कोर्ट अपने आइनी पॉवर का इस्तेमाल करते हुए अंतरिम जमानत दे दी.
Supreme Court grants liberty to Azam Khan to apply for regular bail before concerned court within a period of two weeks. SC says interim bail to continue until the regular bail is decided by the competent court.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 19, 2022
गौरतब है कि 80 से ज्यादा मामलों में आजम खान पिछले करीब 26 महीने से सीतापुर जेल में कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं. आजम खान के वकीलों का कहना है कि अब तक ये होता आ रहा था कि जैसे ही आजम खान को एक केस में जमानत मिलती थी, तो दूसरा केस उनके खिलाफ दर्ज हो जाता था, इसलिए आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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