Supreme Court On Muslim Quota: सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के लिए 4 फीसद ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर 9 मई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है.
Trending Photos
)
Supreme Court Hearing Karnataka Muslim Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार फीसद रिजर्वेशन खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है. जस्टिस के. एम. जोसेफ और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि मुसलमानों के लिए चार फीसद रिजर्वेशन का पिछली सरकार का फैसला नौ मई तक जारी रहेगा. नौ जुलाई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी.
कई बार टल चुकी है सुनवाई
कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे. उन्होंने बेंच से कहा, मैं इसे आज दाखिल करूंगा लेकिन दिक्कत यह है कि मैं (सॉलिसिटर जनरल) व्यक्तिगत समस्या का सामना कर रहा हूं. मुझे समलैंगिक विवाह से संबंधित अर्जियों पर सुनवाई कर रही संविधान बेंच के सामने भी दलील रखनी है. मेहरबानी करके इस मामले को किसी और दिन के लिए लिस्टिड करें. याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करने वाले सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने मेहता द्वारा स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई पहले ही चार बार टाली जा चुकी है.
अब 9 मई को होगी सुनवाई
मेहता ने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश पहले से ही याचिकाकर्ताओं के हक में है. दवे ने अदालत से अपील किया कि वह मेहता की दलीलों को दर्ज करें कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन खत्म करने के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और 30 मार्च 2002 को जारी किया गया रिजर्वेशन देने का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा. बेंच ने दवे के साथ रजामंदी जाहिर की और आगे की सुनवाई के लिए मामले को नौ मई के लिए लिस्टिड किया गया है. सु्प्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को कर्नाटक में मुसलमानों का चार फीसद रिजर्वेशन खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी. तब भी राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था.
कर्नाटक सरकार का मुसलमानों का कोटा खत्म करने का फैसला
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह नौकरियों और एजुकेशन के लिए ओबीसी श्रेणी में 4 फीसद मुस्लिम कोटा खत्म करने के अपने 27 मार्च के फैसले पर कार्रवाई नहीं करेगी. कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे. जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच अब मामले की सुनवाई 9 मई को करेगी. कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन खत्म करने का फैसला किया था. कर्नाटक में 10 मई को इलेक्शन हैं.
Watch Live TV