मज़दूरों से न लिया जाए बस-ट्रेन का किराया, खाने-पीने का भी किया जाए इंतेज़ाम: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्तलिफ सूबों में अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी कामगारों को उन्हीं सूबों और मरकज़ी हुकूमत के ज़ेरे इंतेज़ाम सूबों (UT) के ज़रिए खाना मुहैया कराया जाए,

मज़दूरों से न लिया जाए बस-ट्रेन का किराया, खाने-पीने का भी किया जाए इंतेज़ाम: सुप्रीम कोर्ट
Image Credit: फाइल फोटो

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