गुरुवार के मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बुधवार को 730 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली में सप्लाई की गई है.
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नई दिल्ली: कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को को सख्त हुक्म दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करकज़ी हुकूमत को दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि सिर्फ एक बार ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा. वहीं, दिल्ली सरकार ने बताया कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न ही मिली है, जबकि 16 मीट्रिक टन रास्ते में है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'आपको 700 MT ऑक्सीज़न रोज दिल्ली को देनी होगी. हम चाहते हैं कि करकज़ दिल्ली 700 को सप्लाई करें, और यह सिर्फ मेरे सूच नहीं है, यह बेंच का मानना है, हम इसे साफ तौर पर कहना चाहते हैं.'
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, बराहे करम हमें ऐसी हालत के लिए मजबूर न करें, जहां हमें सख्त हुक्म देना पड़े. इस मौके पर जस्टिस शाह ने कहा, 'हमने कल भी साफ किया था कि आपको दिल्ली को 700 MT ऑक्सीज़न रोज़ सप्लाई करनी होगी, जब तक कि ऑक्सीज़न सप्लाई को लेकर अगला हुक्म नहीं आता है.'
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इससे पहले गुरुवार के मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बुधवार को 730 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली में सप्लाई की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 700 मीट्रिक टन के हुक्म से ज्यादा है. मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि दिल्ली की मांग ज्यादा है और उसके मुताबिक वासाइल की जरूरत है. केंद्र ने कहा कि दिल्ली में 500 MT ऑक्सीजन (Oxygen) से भी काम चल सकता है. इसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक दिन से काम नहीं चलेगा, बल्कि रोज़ाना केंद्र को 730 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई करनी पड़ेगी.
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