सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 4 मार्च को इस मामले में यूपी सरकार की अर्जी पर सभी पक्षों को दलीलें सुनने के बाद फैसला महफ़ूज़ कर लिया था.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने यूपी के बाहुबली नेता और विधायक मुख्तार अंसारी को पंचाब के रोपड़े जेल से यूपी ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ह़क़ में फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को यूपी पुलिस (UP police) को सौंपने का फ़रमान जारी किया है. इस अमल के लिए अदालत ने दो हफ़्ते का समया दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्तार अंसारी को बांदा या इलाहबाद जेल में रखा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि अब विशेष अदालत ये तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को इलाहबाद या बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इससे पहले 4 मार्च को इस मामले में यूपी सरकार की अर्जी पर सभी पक्षों को दलीलें सुनने के बाद फैसला महफ़ूज़ कर लिया था.
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आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) की दलीलों का खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के ह़क़ में फैसला दिया है. 4 मार्च को पंजाब सरकार की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि यूपी सरकार की मांग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है.
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दरअसल, पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को यूपी जेल शिफ्ट किए जाने पर विवाद चल रहा था. पंजाब सरकार (Punjab Government) अंसारी को यूपी शिफ्ट किए जाने कि खिलाफ थी. उसके अलावा मुख्तार अंसारी का कहना था कि यूपी में उनकी जान को खतरा है. जिसके बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंच गई थी.
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