हेट स्पीच और मॉब हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें पूरा मामला

Supreme Court on Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने उस कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें भीड़ की हिंसा और हेट स्पीच को रोकने के लिए गाइडलाइंस लागू न करने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी राज्यों से इसपर एक दिशा0 निर्देश जारी करने और ऐसे हमलों को रोकने का आदेश दिया था. लेकिन इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

हेट स्पीच और मॉब हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें पूरा मामला

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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