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प्रवासी मजदूरों के लिए SC का बड़ा आदेश, 31 जुलाई तक एक नेशन एक राशन योजना हो लागू

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने तीन कार्यकर्ताओं की अर्जी पर कई हिदायत दीं.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने का निर्देश दिया है जबकि केंद्र को कोरोना वायरस के हालात जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त वितरण के लिए सूखा राशन मुहैया कराने को कहा.

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जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने तीन कार्यकर्ताओं की अर्जी पर कई हिदायत दीं. जिसमें केंद्रों और राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय यकीनी करने की गुज़ारिश की गई थई. अर्जी में कहा गया कि प्रवासी मजदूर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से संकट का सामना कर रहे हैं.

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बेंच ने केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए एनआईसी की मदद से एक पोर्टल बनाने के लिए कहा है, ताकि कल्याण योजनाओं का फायदा उन्हें दिया जा सके. बेंच ने महामारी के हालात बने रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए केंद्र को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करते रहने को कहा.

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