रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता सिद्धू को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
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रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता सिद्धू को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

Road Rage Case: पहले इस मामले में सिद्धा को राहत मिल गई थी, लेकिन परिवार ने फिर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल कैद की सज़ा सुनाई है.

 

रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता सिद्धू को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को रोड रेज के मामले में एक साल की सज़ा सुनाई है. ये रोड रेज का मामला 1988 का है. पहले इस मामले में सिद्धा को राहत मिल गई थी, लेकिन परिवार ने फिर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल कैद की सज़ा सुनाई है. बताया जा रहा है कि सिद्धू को पंजाब पुलिस जल्द ही कस्टडी में लेगी.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में अपने फैसले में सिद्धू पर लगे ग़ैर-इरादतन हत्या के आरोप को ख़ारिज कर दिया था और नकी तीन साल की सज़ा को बदलते हुए, उन पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन परिवार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार की अर्जी दाखिल की थी.

रोज रेज का ये मामला 1988 का है. सिद्धू पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई. निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था लेकिन वर्ष 1999 में हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई थी. लेकिन पंजाब -हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सिद्धू पर सिर्फ एक हज़ार का जुर्माना लगाया था.

वहीं सजा का ऐलान होने के बाद सुप्रीम नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट के जरीए अपने रिएक्शन का इज़हार किया है. उन्होंने कहा है कि वह अपने आपको कानून के हवाले कर देगा.

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