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नई दिल्ली: बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले सुनाते हुए कहा कि केस की जांच की सीबीआई ही करेगी. सुशांत के वालिद और बिहार हुकूमद की जानिब से केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी.
समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का हक था. पटना में दर्ज हुई एफआईआर सही थी. बिहार पुलिस को भी मामले की जांच करने का हक था. मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को लेकर हादसे के पहलू तक जांच की जबकि बिहार पुलिस ने सभी पहलुओं को लेकर एफआईआर दर्ज की थी. बिहार हुकूमद को CBI जांच की सिफारिश करने का हक था.
याद रहे कि कि बिहार हुकूमत पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है. जबकि महाराष्ट्र हुकूमद सीबीआई को जांच को सौंपे जाने की मुखालिफत कर रही थी और दलील दे रही थी कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे क्योंकि वो इस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है.
महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया है कि सुशांत की मौत का मामला मुंबई पुलिस के दायरा-ए-इख्तियार में हैं क्योंकि वारदात मुंबई में हुई साथ ही मुतास्सिर मुल्ज़िम और गवाह सभी मुंबई के हैं.
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