निर्भया के मुल्ज़िमीन की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत, मरकज़ी हुकूमत की अलग अलग फांसी देने की मांग
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निर्भया के मुल्ज़िमीन की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत, मरकज़ी हुकूमत की अलग अलग फांसी देने की मांग

कुसूरवारों में से एक कुसूरवार पवन की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है,मरकज़ी हुकूमत ने क़ुसूरवारों को अलग-अलग फांसी पर लटकाने की मांग की है

निर्भया के मुल्ज़िमीन की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत, मरकज़ी हुकूमत की अलग अलग फांसी देने की मांग

नई दिल्ली : निर्भया केस में मुल्ज़िम पवन की अर्ज़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई करेगी.तीन सदस्यीय पीठ में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना भी शामिल हैं. मुल्ज़िम पवन ने अपनी अर्ज़ी में वारदात के वक्त खुद को नाबालिग बताया है.

हालांकि मुल्ज़िम पवन की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया गया था.दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पवन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी लगाई है.निर्भया गैंगरेप के मुल्ज़िम पवन का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी दलीलों और सबूत को अनदेखा कर फैसला दिया है ,इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि कानूनी प्रोसेज़ में ज़रा सी चूक उसको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी.

हम आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट पवन सहित चार मुल्ज़िमी को निर्भया से रेप और बेदर्दी से हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना चुका है. और दो बार फांसी की तारीख भी तय की जा चुकी है.लेकिन कानूनी अमल के चलते इसे रोका गया

मुल्ज़िम मुकेश के पास बचाव के लिए बतौर आखिरी हथियार सद्रे जम्हूरिया से रहम की गुहार का ऑप्शन खत्म हो चुका है, लेकिन दो मुल्ज़िम अक्षय और पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का अभी भी ऑप्शन बाकी है, जबकि अक्षय, पवन और विनय के पास दया याचिका दाखिल करने का कानूनी ऑप्शन भी बचा है.

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