सुशांत सिंह राजपूत केस: CBI जांच से पहले महाराष्ट्र हुकूमत ने जारी किया नया फरमान
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सुशांत सिंह राजपूत केस: CBI जांच से पहले महाराष्ट्र हुकूमत ने जारी किया नया फरमान

मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने वाले सीबीआई अफसरों को मुंबई आने से पहले बीएमसी से इजाज़त लेनी होगी.

फाइल फोटो.
फाइल फोटो.

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच शुरू होने से पहले महाराष्ट्र हुकूमत ने खलल डालना शुरू कर दिया है. महाराष्ट्र हुकूमत में वज़ीर और मुंबई की मेयर ने सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई आने वाली सीबीआई की टीम को बगैर इजाज़त के मुंबई में दाखिल होने पर 14 दिन के आइसोलेशन में भेजने का ऐलान कर दिया है. 

मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने वाले सीबीआई अफसरों को मुंबई आने से पहले बीएमसी से इजाज़त लेनी होगी. ऐसा नहीं करने पर उन्हें 14 दिनों के लिए क्वॉरंटीन में रखा जाएगा. बीएमसी ने गुज़िश्ता 3 अगस्त को SOP जारी किया है. 

SOP में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी अफसर फ्लाइट से मुंबई आता है तो उसे क्वॉरंटीन में छूट पाने के लिए उसे पहले मुतअल्लिका मेहकमा से NOC लेनी होगी. क्यों आ रहे हैं? कितना ज़रूरी काम है और क्यों क्वॉरंटीन में छूट चाहिए. इन बातों की जानकारी देनी होगी. ये जानकारी नहीं देने और SOP का पालन नहीं करने पर सरकारी अफसर को क्वॉरंटीन कर दिया जाएगा.

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