)
नई दिल्ली: दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप तय किए हैं. आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा कि ताहिर न केवल साजिशकर्ता है बल्कि दंगाई भी था. आदालत ने ताहिर पर साजिश, दंगा, घातक हथियार से लैस, डकैत और घर को नष्ट करने के विस्फोटक रखने के मामले में आरोप तय किए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "आरोपी ताहिर हुसैन न केवल एक साजिशकर्ता ता बल्कि एक सक्रिय रूप से दंगा करने वाला भी था, वह मूकदर्शक नहीं था बल्कि दंगों में सक्रिय भाग ले रहा ता और गैरकानूनी सभा कर अन्य सद्स्यों को दूसरे समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा था."
एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अदालत ने कहा कि "पहली नजर में यहा जाहिर होता है कि दंगों से जुड़ी संबंधित घटना को एक सुनियोजित साजिश और व्यापक इंतजामों के साथ अंजाम दिया गया. ताहिर के भड़काने के बाद उसके उकसावे पर दंगाई और भी हिंसक हो गए और पत्थर फेंकने लगे. कुछ दंगाई ताहिर के घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम आदि फेंक रहे थे. इसलिए उसके खिलाफ साजिश के अलावा दंग-फसाद और आगजनी के आरोप तय किए गए हैं."
ख्याल रहे कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने के बाद दंगे हुए थे. इसमें कई लोग मारे गए थे. इसमें कई लोग जख्मी हुए और कई लोग मारे गए थे. इन दंगों में ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
Live TV: