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NIA कोर्ट में यासीन मालिक, घाटी का गुनहगार हूं मैं, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना

Terror funding case: जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित मामले में अपने उपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया है.

यासीन मलिक
यासीन मलिक

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Separatist leader Yasin Malik) ने घाटी में दहशतगर्दी और इंतेहापसंदी सर्गर्मियों से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी इल्जामों को कबूल कर लिया है. उनपर लगे इल्जामों में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत लगे इल्जाम भी शामिल हैं. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह 19 मई को मलिक के खिलाफ लगाए गए इल्जामों के लिए सजा के संबंध में दलीलें सुनेंगे, जिनमें उन्हें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. 
 

इन धाराओं के तहत होगा सजा का ऐलान 
अदालत के सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि मलिक ने कोर्ट को बताया कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे किसी भी इल्जाम का बचाव नहीं करना चाहता है.

पहली नजर में आरोप साबित 
विशेष न्यायाधीश ने पहले कहा था कि पहली नजर में यह साबित हो चुका है कि मलिक और दीगर मुल्जिमों को आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर धन मिल रहा था. अदालत ने यह भी कहा था कि मलिक ने आजादी के नाम पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर से फंड जमा किया.  

इनके खिलाफ भी तय किए गए आरोप 
इस बीच, कोर्ट ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख, और नवल किशोर कपूर सहित अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए है. आरोप पत्र लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी दायर किया गया था, जिन्हें मामले में फरार घोषित किया गया है

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