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Nusrat Jahan की पहली शादी को लेकर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला; जानें क्या कहा

नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने मशहूर कारोबारी निखिल जैन से साल 2019 में तुर्की में शादी की थी. कुछ दिन दोनों का रिश्ता ठीक-ठीक चला....

Nusrat Jahan की पहली शादी को लेकर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला; जानें क्या कहा

नई दिल्ली: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और सियासत का मशहूर चेहरा नुसरत जहां (Nusrat Jahan) की शादी को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल अदालत उनकी पहली शादी अमान्य करार दिया है. अदालत ने कहा है कि मैरिज एक्ट के तहत दोनों की शादी नहीं हुई है. अदालत ने कहा कि तुर्की में 19/06/2019 को हुई शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है. 

निखिन जैन के साथ हुई शादी को लेकर एक्ट्रेस नुसरत जहां का कहना था कि ये शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, जो भारतीय कानून के मुताबिक वैध नहीं है. नुसरत आगे कहती हैं कि तुर्की मैरेज रेग्‍युलेशन के मुताबिक विदेशी जमीन पर शादी होने के चलते ये सेरेमनी अमान्‍य है. चूंकि यह एक अंतर-जातीय विवाह है, इसका भारत के 'स्‍पेशल मैरेज एक्‍ट' में मान्‍य होना जरूरी है, जो कि नहीं हुआ है. कानून के आधार पर यह शादी मान्‍य नहीं है बल्कि लिव-इन-रिलेशनशिप था.

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बता दें कि एक्ट्रेस और सियासतदान नुसरत जहां ने मशहूर कारोबारी निखिल जैन से साल 2019 में तुर्की में शादी की थी. कुछ दिन दोनों का रिश्ता ठीक-ठीक चला लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब दोनों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए. साथ ही उनकी शादी को लेकर मुस्लिम उलेमाओं ने कई विरोध जाहिर किया था. क्योंकि नुसरत जहां मुस्लिम हैं और निखिल जैन हिंदू मज़हब से तअल्लुक रखते हैं. 

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नुसरत जहां ने करीब 3 महीने पहले ही बेटे को जन्म दिया है. बेटे के जन्म के बाद से अक्सर उनसे सवाल किया जा रहा था कि बेटे का पिता कौन है. काफी ट्रोलिंग के बाद पता चला कि नुसरत के बेटे पिता यशदास गुप्ता (Yash Das Gupta) हैं.

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