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भोपाल: मध्य प्रदेश में एस ऐसा कानून लागू किया गया है जिसके तहत पत्थरबाजों से वसूली की जाएगी. इस कानून के तहत अगर दंगाई की मौत भी हो जाती है तो उससे वसूली की जाए और नुकसान की भरपाई की जाएगी. इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुक्सान की वसूली एक्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
MP की शिवराज सरकार ने एक ट्रिब्युनल बनाने का फैसला किया है. पत्थरबाजों से मध्य प्रदेश में ट्रिब्यूनल निपटेगा. दंगे या दीगर तरह से हुए नुकसान का निरीक्षण ट्रिव्यून करेगा. कानून के तहत अगर पत्थरबाज की मौत हो गई तो उसकी संपत्ति बेच कर वसूली की जाएगी.
गजट में प्रकाशित होने के बाद यह एक्ट लागू हो गया है. अधिनियम में किए गए प्रावधान के मुताबिक दावा अधिकरण का निर्णय लिखित आदेश होगा. इसे ओपन कोर्ट में सुना जाएगा. हर आदेश की कॉपी जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में जमा करनी होगी. दावा आयुक्त प्रत्येक पक्ष को आदेश कीी एक कॉपी फ्री देगा. अधिनियम में अधिकरण के हुक्म के खिलाख हाई कोर्ट में 90 दिन अंदर अपील की जा सकेगी.
मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2021 में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021 को मंजूरी दी.
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