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राजनीतिक दलों में चल रहे टकराव के बीच वक्फ कानून 2025 पास; 8 अप्रैल से लागू

Waqf Amendment Law: वक्फ कानून 2025 को मंगलवार यानी कि 8 अप्रैल से लागू कर दिया गया है. कानून के सभी प्रावधान हिन्दुस्तान में लागू होगें. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है.

राजनीतिक दलों  में चल रहे टकराव के बीच वक्फ कानून 2025 पास; 8 अप्रैल से लागू

Waqf Amendment Law: संसद में चली लंबी बहस के बाद 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, जिसके बाद मंगलवार यानी कि 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू कर दिया गया है. 8 अप्रैल से वक्फ कानून 2025 के सभी प्रावधान पूरे हिन्दुस्तान में लागू होंगे. 

सरकार ने नोटिस जारी कर बताया है कि हिन्दुस्तान में वक्फ कानून 2025 मंगलवार से लागू कर दिया गया है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के जरिये जारी नोटिस के में कहा गया, "वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की धारा 1 की उप-धारा 2 की नियमों का इस्तेमाल करते हुए  केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 को उस तारीख के रूप में दर्ज करती है, जिस दिन वक्फ एक्ट के सभी प्रावधान लागू होंगे."

लंबी बहस के बाद बिल पारित 
लोकसभा में 3 अप्रैल की आठ घंटे से ज्यादा चली बहस और राज्यसभा में 4 अप्रैल को चली बहस के बाद देर रात को इस बिल को पास कर दिया गया. वहीं 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी. 

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राजनीति दलों में टकराव
जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने बिल को पास करने के लिए एकजुटता दिखाई, वहीं विपक्ष ने भी इसके खिलाफ एक साथ होकर विरोध किया है. कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और विपक्षी सांसदो ने वक्फ बिल की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. 

जहां बीजेपी की सरकार ने वक्फ बिल को महिलाओं और पिछड़ें समुदाय के लिए पारदर्शिता और सशाक्तिकरण का एक हथियार बताया है. वहीं विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि वक्फ एक्ट 2025 मुसलमानों के हक का उल्लंघन करता है.

सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई
विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका से जुड़े वकीलों ने कहा है कि याचिकाओं पर 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष पहली सुनवाई हो सकती है, हालांकि अभी तक यह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है. 

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