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कोच्चिः केंद्र ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय को बताया कि सउदी अरब (Saudi Arab) ने भारत से आने वाले यात्रियों पर से बैन हटा (Lift Ban) लिया है. केंद्र ने अदालत को एक शख्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी. याचिकाकर्ता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत टीके की तीसरी खुराक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वह काम के लिए वापस खाड़ी देश जा सके. इस शख्स ने कोवैक्सीन की दो खुराक लगवाई हैं. कोविड-19 (Covid 19) के इस टीके को पहले सउदी अरब द्वारा मान्यता हासिल नहीं था. व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य और केंद्र को उसे कोविशील्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त टीके की तीसरी खुराक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
याचिकाकर्ता खाड़ी देश में करता था नौकरी
याचिकाकर्ता, कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले खाड़ी देश में वेल्डर के तौर पर काम करता था. उच्च न्यायालय ने इससे पहले केंद्र से पूछा था कि राज्य द्वारा लगाए गए टीके की वजह से यदि कोई नागरिक अपनी आजीविका खो देता है, तो क्या सरकार उसकी शिकायत का निवारण करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है? केंद्र सरकार ने सोमवार को न्यायमूर्ति वी. वी. कुन्हीकृष्णन को बताया कि सउदी अरब ने भारत पर लगाए अपने यात्रा प्रतिबंध को वापस ले लिया है और इसलिए याचिका निरर्थक हो गई है.
भारत ने टीका लेने वाले नागरिकों का दो वर्ग बनाया
केंद्र की इस दलील का संज्ञान लेते हुए अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया. उल्लेखनीय है कि दो नवंबर को उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र की टीकाकरण योजना ने भारत में नागरिकों का दो वर्ग बना दिया है-एक वे, जिन्हें कोवैक्सीन की खुराक लगी है और जिनकी आवाजाही सीमित हो गई है और दूसरे वे, जिन्हें कोविशील्ड लगी है और जो कहीं भी जा सकते हैं.
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