लॉकडाउन के नियम तोड़े तो यह सज़ा भुगतने के लिए हो जाइए तैयार
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लॉकडाउन के नियम तोड़े तो यह सज़ा भुगतने के लिए हो जाइए तैयार

पूरा मुल्क कोरोना के चलते लॉक डाउन है,वज़ीरे आज़म ने कहा कि कोरोना को हराना है 21 दिन पर घर पर रहिए. नहीं तो आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं

लॉकडाउन के नियम तोड़े तो यह सज़ा भुगतने के लिए हो जाइए तैयार

नई दिल्ली : पीएम मोदी ने कौम को खिताब करते हुए कल पूरे मुल्क को 21 दिनों के लिए लॉक डाउन के आदेश दिए.पीएम मोदी ने कहा है कि अगले 21 दिन आपको घर में ही रहना है. और अगर कोई लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानते हैं तो इस सज़ा और जुर्माना दोनों के नियम बनाए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने घर के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए और इसी पर अमल करिए कि इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है. 

मुल्क में 21 दिन का लॉकडाउन नाफिज़ हो चुका है...14 अप्रैल तक पूरा मुल्क जरूरी खिदमात को छोड़कर पूरी तरह से बंद रहेगा.इस दौरान जो शख्स बिना वजह घर से बाहर निकलेगा या झूठी वजह बताएगा उसे दो साल जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

अब लॉक डाउन के नियम तोड़ने से पहले यह ख़बर पढ़ लीजिए

  •  उसे 1 साल तक जेल और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है.
  • लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और 1000 रु जुर्माना भी हो सकता है
  • लॉकडाउन के दौरान अगर आप ग़ैरज़रूरी काम से सड़क पर आते हैं तो इसकी सज़ा  6 महीने तक की जेल और 1000 रुपए जुर्माना है
  • लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान अगर आप झूठी वजह बताकर बाहर निकले तो उसकी सज़ा 2 साल तक जेल हो सकती है
  • अगर आपकी लापरवाही की वजह से रोग या महामारी फैलने या बढ़ने में मदद मिलती है तो इसकी सजा 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये जुर्माना होगा
  • लॉकडाउन के दौरान अगर आप झूठी खबरें, झूठे अलर्ट या अफ़वाहे फैलाते हैं तो आपको 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है
  • अगर आप धारा 144 तोड़ते हैं...यानि एक जगह 5 लोगों के इकट्ठे होने की सजा है  6 महीने तक की जेल
  • इसके अलावा अगर लॉकडाउन के दौरान आप किसी सरकारी कारकुनान के काम में रुकावट पहुंचाते हैं...जैसे पुलिस या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से बहस करते हैं, लड़ते हैं, दबाव बनाते हैं तो ये भी जुर्म है.. और इसकी सजा एक साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकती हैं

आम शहरी के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो जरूरी सेवाओं के लिए लगाया गया है अगर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है या फिर वो ड्यूटी न निभाए तो उसे भी जुर्म की लिस्ट में माना गया है...तो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी न निभाए उसे भी जुर्म साबित होने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है...लॉकडाउन के दौरान अगर सरकारी पैसों का कोई दुरुपयोग करता है तो ऐसे लोगों को 2 साल तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है.

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