इस शहर में Corona वैक्सीन न लेने वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-राशन, घूमने-फिरने पर भी रोक
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इस शहर में Corona वैक्सीन न लेने वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-राशन, घूमने-फिरने पर भी रोक

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि औरंगाबाद स्टेट के 36 जिलों में टीकाकरण के लिहाज़ से 26वें मकाम पर है.

सांकेतिक तस्वीर (PTI).
सांकेतिक तस्वीर (PTI).

औरंगाबाद: महाराष्ट्र में औरगांबाद जिला प्रशासन ने राशन की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को सिर्फ उन नागरिकों को किराने का सामान और ईंधन की फराहमी करने के लिए कहा है, जिन्होंने कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक ली है.

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि औरंगाबाद स्टेट के 36 जिलों में टीकाकरण के लिहाज़ से 26वें मकाम पर है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में 55 फीसदी अहल लोगों का टीकाकरण किया गया है जबकि स्टेट में 74 फीसदी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है.

एक अधिकारी ने कहा कि मंगलवार रात जारी आदेश में औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चव्हाण ने उचित मूल्य की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के अधिकारियों को ग्राहकों के टीकाकरण प्रमाण पत्र को देखने का हुक्म दिया. साथ उन्हें जिले के सियाहती मकामों पर भी जाने नहीं दिया जाएगा और वे स्टेट और जिले के अंदर सफर नहीं भी नहीं कर पाएंगे.

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उन्होंने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन संबंधित लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा. कलेक्टर ने हाल ही में यह भी आदेश दिया था कि जिन लोगों ने कोविड रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें औरंगाबाद के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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एक अधिकारी ने कहा कि टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए औरंगाबाद जिला परिषद ने शाम को भी टीकाकरण करने का फैसला किया है। जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी सुधाकर शेकले ने कहा, “कई लोग सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं। जिला परिषद जिले शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक उनका टीकाकरण करवाएगी.'
(इनपुट- भाषा)

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