इनकम टैक्स कानून की दफा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, सियासी व दीगर तंज़ीमों समेत सरकारी इमदादी फंड में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स में छूट लेने का हक मिलता है लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ कानून और शर्तों के हिसाब से मिलती है
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नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए तशकील 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को दान (डोनेशन) देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. मरकज़ी वज़ारते खज़ाना ने इस से मुतअल्लिक जुमा को देर शाम नोटिफिकेशल जारी कर दिया है. CBDT (Central Board of Direct Taxation) के ज़रिए राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की दफा 80 जी के तहत राहत दी है. मरकज़ी वज़ारते खज़ाना ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' को तारीखी अहमियत की जगह और आम पूजन वाली जगह की श्रेणी में रखा है. दान देने वालों को माली साल 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी.
इनकम टैक्स कानून की दफा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, सियासी व दीगर तंज़ीमों समेत सरकारी इमदादी फंड में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स में छूट लेने का हक मिलता है लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ कानून और शर्तों के हिसाब से मिलती है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद तनाज़े में तारीखी फैसला सुनाते हुए मुतनाज़ा 67 एकड़ भूमि हिंदू फरीक को सौंप दी थी. जबकि सरकार से मस्जिद की तामीर के लिए मुस्लिम फरीक को अयोध्या में ही किसी अहद जगह पर 5 एकड़ ज़मीन देने का हुक्म दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही मरकज़ी हुकूमत को 3 महीने के अंदर मंदिर तामीर के लिए ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया था. इसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने 8 फरवरी को 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का कयाम किया था.
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