मोदी हुकूमत का फैसला- राम मंदिर ट्रस्ट में दान देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट

इनकम टैक्स कानून की दफा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, सियासी व दीगर तंज़ीमों समेत सरकारी इमदादी फंड में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स में छूट लेने का हक मिलता है लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ कानून और शर्तों के हिसाब से मिलती है

मोदी हुकूमत का फैसला- राम मंदिर ट्रस्ट में दान देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट
Image Credit: फाइल फोटो...

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