कोरोना वॉरियर्स के ऊपर मुसलसल बढ़ रहे हमले को लेकर योगी हुकूमत अब सख्त हो गई है, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक नया कानून लागू करने की तैयारी कर रही है.
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लखनऊ: कोरोना के असरात से बचाने के लिए हिंदुस्तान लॉकडाउन है. लेकिन इस बीच लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर कोरोना वॉरियर्स इस जंग के मैदान में सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन मुल्क के कई जगहों से कोरोना वॉरियर्स सेहत कारकुनान और पुलिस अहलकारों पर हमले की ख़बरे सामने आईं.
इन सबके मद्देनजर यूपी हुकूमत ने ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने व कोरोना वॉरियर्स की सिक्योरिटी के लिए एक नया कानून लागू करने की ठानी है. जिसका नाम यूपी एपिडमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 होगा. अब क्वारंटाइन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने एवं इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए कड़ी सजा का नियम बनाया जाएगा.
बता दें कि यूपी एपिडमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 के मुताबिक मेडिकल कारकुनान, सफाई कारकुनान, पुलिस अहलकारों और सभी कोरोना वारियर्स के खिलाफ हमला करने पर, थूकने, आइसोलेशन वॉर्ड में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ करने पर कड़ी सजा दी जाएगी.
यूपी में इस कानून के तहत किसी भी कोरोना वॉरियर के साथ बेअदबी करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. आपको बता दें कि मरकज़ी हुकूमत की ओर से हाल ही में सेहत कारकुनान की सिक्योरिटी हेतु एपेडेमिक एक्ट 1897 में तरमीम करने वाला ऑर्डिनेंस जारी किया गया है.
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