Beed Mosque Blast: महाराष्ट्र के बीड जिले की एक मस्जिद में ईद से एक दिन पहले हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. अब इनके खिलाफ UAPA और BNS की आतंकवाद विरोधी धाराएं लगाई गई हैं.
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Beed Mosque Blast: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में विस्फोट के मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने 'आतंकवादी कृत्य' के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा लगाई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर 30 मार्च को गेवराई तहसील के अर्ध मसला गांव की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फटने से विस्फोट हो गया था. यह घटना कथित तौर पर जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद घटी, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
इन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा
पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार कर लिया था. बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. जांच के बाद अब पुलिस ने बीएनएस धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए की धारा 15, 16 और 18 जोड़ दी हैं.
पुलिस इस एंगल से कर रही जांच
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला अब सिर्फ आपसी रंजिश या धार्मिक विवाद का नहीं रहा. जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि यह एक सोची-समझी साजिश हो सकती है. धमाके के लिए जिलेटिन की छड़ें इस्तेमाल की गईं, जो आमतौर पर खनन या निर्माण कार्य में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों में भी होता है.