विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कहा, दिल्ली के अलीपुर में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIPHS) यूजीसी कानून, 1956 का उल्लंघन करके विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्री दे रहा है.
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नई दिल्लीः 12वीं का रिजल्ट आने के बाद कुछ छात्र प्रोफेशनल कोर्स का रुख करते हैं. इस समय पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने का क्रेज छात्रों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ऐसे में कुछ फर्जी संस्थान छात्रों को नौकरी और प्लेसमेंट का सब्जेबाग दिखाकर उन्हें अपने यहां एडमिशन लेने के लिए उनके साथ ठगी कर लेते हैं. फर्जी संस्थानों से पढ़ाई कर छात्रों का समय और पैसा तो बर्बाद होता ही है, उनकी डिग्री का भी कोई मोल नहीं रह जाता है और कई बार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पुलिस कर देती है. ऐसे फर्जी संस्थानों की सूची समय-समय पर यूजीसी जारी करती रहती है. यूजीसी ने अभी एक ऐसी ही संस्था के बारे में छात्रों को अगाह किया है.
It has come to the notice of the UGC that "All India Institute of Public & Physical Health Sciences (AIIPHS) State Government University" is offering various degree courses in gross violation of the UGC Act, 1956: Rajnish Jain, Secretary, UGC
(File photo) pic.twitter.com/MEOQ5DZ9Rw
— ANI (@ANI) May 27, 2022
यूजीसी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIPHS) में दाखिले के खिलाफ शुक्रवार को छात्रों को चेतावनी दी और कहा कि ऐसे स्वयंभू संस्थान को डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है. यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली के अलीपुर में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (एआईपीएचएस) यूजीसी कानून, 1956 का उल्लंघन करके विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्री दे रहा है. यह संस्थान स्थापना के दृष्टिकोण से यूजीसी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है और ना ही इसे डिग्री देने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिकों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य पक्षों को ऐसे स्वयंभू संस्थान में दाखिला लेने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है.
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