अगर किसी पैकेट का वजन एक किलोग्राम से ज्यादा है, तो उस पर प्रति किलोग्राम मूल्य लिखना होगा, जबकि एक किलोग्राम से कम वजन वाले पैकेट पर एक ग्राम के हिसाब से कीमत लिखनी होगी.
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नई दिल्ली: उपभोक्ता मंत्रालय ग्राहकों की आसानी के लिए अगले माली साल से नया कानून लागू करने जा रहा है. इसके तहत किसी भी कंपनी को पैकेट पर लिखे अधिकतम खुरदरा मूल्य (MRP) के साथ यह भी बताना होगा कि प्रति इकाई की कीमत क्या है. अभी जब ग्राहक कोई सामान खरीदते हैं तो उन्हें पूरे पैकेट की कीमत मालूम होती है जबकि पैकेट के अंदर मौजूद सामान की प्रति यूनिट की कीमत के बारे में पता नहीं चल पाता.
अपभोक्ता मंत्रालय के एक अफसर के मुताबिक अप्रैल 2022 से पैकेट बंद सामान पर कंपनियों को MRP के साथ-साथ उसके अंदर मौजूद यूनिट की कीमत भी बतानी होगी.
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बताया जाता है कि इस तरीके से ग्राहकों को यह पता करने में आसानी होगी कि एक सामन किसी कंपनी के मुकाबले कितना सस्ता या महंगा है. अभी ग्राहक अगर 3.5 किलोग्रा आटे का पैकेट या 88 ग्राम बिस्कुट का पैकेट खरीदता है तो उसे पैकेट पर लिखे एमआरपी के बारे में पता चल पाता है, लेकिन यह पता नहीं चल पाता कि एक किलो आटे या एक ग्राम बिस्कुट की क्या कीमत है. नया नियम लागू होते ही ग्राहकों को यह पता हो जाएगा कि एक किलो आटे या एक ग्राम बिस्कुट की क्या कीमत वसूली जा रही है.
यह गौरतलब है कि अगर किसी पैकेट का वजन एक किलोग्राम से ज्यादा है, तो उस पर प्रति किलोग्राम मूल्य लिखना होगा, जबकि एक किलोग्राम से कम वजन वाले पैकेट पर एक ग्राम के हिसाब से कीमत लिखनी होगी.
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