जमानत मिलने के बाद अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे. अजय कुमार लल्लू पर फतेहपुर सीकरी और आगरा में कोरोना महामारी के दौरान नियमों की खिलाफवर्ज़ी कर धरना-मुज़ाहिरा करने का भी इल्ज़ाम है.
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पवन सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस सद्र अजय कुमार लल्लू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है. लल्लू को लखनऊ पुलिस ने 21 मई को आगरा से गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में हैं. लल्लू पर मुहाजिर मज़दूरों के लिए कांग्रेस की जानिब से 1000 बसें मुहैया कराने के मामले में फर्जीवाड़ा करने का इल्ज़ाम है.
जमानत मिलने के बाद अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे. अजय कुमार लल्लू पर फतेहपुर सीकरी और आगरा में कोरोना महामारी के दौरान नियमों की खिलाफवर्ज़ी कर धरना-मुज़ाहिरा करने का भी इल्ज़ाम है. आपको बता दें कि कांग्रेस की जानिब से दी गई एक हजार बसों की फहरिस्त में गड़बड़ी बताकर योगी हुकूमत ने इन्हें लेने से इंकार कर दिया था.
एमपी-एमएलए स्पेशल अदालत ने गुज़िश्ता 1 जून को लल्लू की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी. इसके बाद लल्लू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. लल्लू के वकील ने अदालत के सामने दलील दी थी कि, बसों की फहरिस्त मामले में उनके मुवक्किल का कोई किरदार नहीं है. उन्हें सियासी वुजूहात के चलते फंसाया गया है.
बसों की फहरिस्त मामले कांग्रेस जनरल सैक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सैक्रटरी संदीप सिंह के खिलाफ भी लखनऊ के हज़रतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 17 जून को सुनवाई होगी.
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