UP Corona Curfew: सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में और राहत, जानिए क्या है नया आदेश
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UP Corona Curfew: सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में और राहत, जानिए क्या है नया आदेश

धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है.

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है और अब हफ्ते में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे. राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए.

नए ऐलान के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की इजाज़त रहेगी और शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी. रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात 9 बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त हफ्ते में पांच दिन रहेगी. प्रदेश में मॉल खोलने की इजाज़त सोमवार से शुक्रवार तक होगी.

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धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है. आटो रिक्‍शा में ज्यादा से ज्यादा दो लोग ही सफर कर सकेंगे और चार पहिया गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा चार लोग बैठ सकेंगे. शादी प्रोग्राम व अन्य आयोजनों में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 50 महमानों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी. 

स्‍कूल, कालेज व शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी. शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की इजाज़त विभागीय आदेशों के मुताबिक हो सकेगी. 

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