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वक्फ कानून के तहत UP में पहला केस दर्ज; कब्रिस्तान की जमीन पर फर्जी मजार और झाड़-फूंक!

Uttar Pradesh News: कब्रिस्तान की सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही कब्जा कर लिया और एक कथित फ़कीर की मौत के बाद मजार बनाकर वहां झाड़- फूँक किया जा रहा है, और लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

वक्फ कानून के तहत UP में पहला केस दर्ज; कब्रिस्तान की जमीन पर फर्जी मजार और झाड़-फूंक!

Uttar Pradesh News: वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हंगामें के बीच उत्तर प्रदेश में इस कानून के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है. कब्रिस्तान की सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति बता कर कब्जा कर लिया गया और वहां झाड़-फूंक का काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद गांव के ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत SSP से कर दी. जांच के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. 

दरअसल, उत्तर प्रेदश से बरेली के सारनिया गांव में एक सरकारी कब्रिस्तान की जमीन को सब्जे अली ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में पंजीकृत करवा लिया. सब्जे  अली ने अपने परिवार के सदस्यों समेत इस घटना के मास्टर माइंड मनीष कुमार को उस जमीन का ट्रस्टी नामित कर दिया. पुत्तन शाह की शिकायत पर अधिकारियों ने इस मामले की जांच की तो राजस्व रिकोर्ड में वह जमीन सरकारी निकली. एसएसपी के अदेश के बाद सीबीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

अभियोजक पुत्तन शाह ने आरोपी सब्जे अली पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर सब्जे अली नाम के माफिया ने कब्जा कर के वहां पर मजार बना लिया है, और झाड़-फूंक के बहाने लोगों से पैसा लूटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सैयद हामिद हसन नाम के एक फ़कीर की मौत के बाद उनका पक्का मजार बनवाय और कब्रिस्तान की 3 बिघा जमीन पर कब्जा कर लिया.

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सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 24 नवंबर 2020 को पंजीकृत करवा ली, और अपनी चार बेटियां फरहानाज, गुलनाज, शना जाफरी, राहिला जाफरी, और इस मामले के मास्टर माइंड मनीष कुमार को मजार का ट्रस्टी नामित कर दिया. 

पुत्तन शाह ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सुन्नी सेंट्रल वर्क बोर्ड के नाम पर सब्जे अली ने करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया है. इस मामले की जांच के बाद 11 मुल्जिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गाया है.

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