पुलिस की तरफ से खास मुहिम चलाई गई. मुहिम के तहत पुलिस ने गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए लोगों और मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे.t
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दोपहिया और चारपहिया गाड़ी चलाते वक़्त कानून पर अमल न करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नए नियमों का पालन न करना महंगा पड़ रहा है. आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पुलिस ने ऐसे लोगों का चालान काटा जो अब भी नए कानून को संजीदगी से नहीं ले रहे थे.
राजधानी लखनऊ में पुलिस की तरफ से खास मुहिम चलाई गई. मुहिम के तहत पुलिस ने गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए लोगों और मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे. सड़क पर जाने वाले लोगों को पुलिस ने नए मोटर व्हीकल कानून से भी रूबरू कराया.
आप भी जानिए नए नियम
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में बाइक और कार चलाते वक्त मोबाइल (Mobile) पर बात करने पर पहली बार तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देगा होगा. अगर आपसे यही गलती दोबारा होती है तो ये जुर्माना सीधा 10 हजार रुपये तक होगा. बिना हेलमेट पहने मोटर साइकिल चलाने पर अब 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. अभी तक ये जुर्माना 500 रुपये था. इसी तरह पार्किंग कानून की खिलाफवर्ज़ी करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए जुर्माना देना होगा. अभी तक पार्किंग के कानून की खिलाफवर्ज़ी में दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 1000 रुपये था.
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