UP में मज़हबी मकामात और मॉल्स खोलने के लिए हुकूमत ने जारी कीं गाइडलाइंस
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UP में मज़हबी मकामात और मॉल्स खोलने के लिए हुकूमत ने जारी कीं गाइडलाइंस

उत्तर प्रदेश के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी (दाखिला) अवनीश अवस्थी ने सनीचर दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रियासती हुकूमत की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी.

UP में मज़हबी मकामात और मॉल्स खोलने के लिए हुकूमत ने जारी कीं गाइडलाइंस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मज़हबी माकमात, मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट खोलने को लेकर हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. उत्तर प्रदेश के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी (दाखिला) अवनीश अवस्थी ने सनीचर दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रियासती हुकूमत की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी.

मज़हबी मकामात के लिए गाइडलाइंस
- मज़हबी मकामात मकामी इंतेज़ामिया से राब्ता कर सभी हिदायात पर अमल करेंगे.
- मज़हबी मकामात में एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
- मज़हबी मकामात को अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर रखना लाज़मी होगा.
- जिन लोगों में कोरोना की अलामत नहीं पाई जाएगी, उन्हीं को मज़हबी मकामात के अंदर दाखिला मिलेगा. साथ ही सभी को मास्क पहनना लाज़मी होगा.
- जूते-चप्पल या तो गाड़ी में छोड़कर आना होगा या फिर स्टैंड का इंतेज़ाम होना चाहिए.
- मज़हबी मकामात पर कोरोना वायरस से बचने के लिए अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होगा.
- एयर कंडीशनर चलाए जा सकते हैं लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा.
- मूर्तियों को छूने की इजाज़त नहीं होगी. प्रसाद नहीं बांटा जाएगा. ग्रुप में गीत वगैरा नहीं बजाए जाएंगे.

शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेन्ट्स के लिए गाइडलाइंस
- सीसीटीवी काम करने चाहिए. सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सैनिटाइजर रखना लाज़मी होगा.
- जिन लोगों में कोरोना की अलामत नहीं पाई जाएगी सिर्फ उन्हीं को दाखिले की इजाज़त होगी.
- किसी बुज़ुर्ग, हामला खातून या संगीन बीमारी वाले मुलाज़िम को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता.
- एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है.
- होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले प्रोग्राम का इनेकाद नहीं हो सकेगा.
- फूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फीसदी सलाहियत में ही कस्टमर बैठाए जा सकते हैं.
- बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन का इंतेज़ाम किया जाना चाहिए.
- डिस्पोजेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वॉलिटी का नैपकिन पेपर रखना लाज़मी है.

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