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लखनऊ: लॉकडाउन (Lockdown) के दूसरे मरहले में शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों को शुरू करने जा रही है. हुकूमत ने ज़रूरी सहूलात के साथ 9 तरह की सनअतों को शर्तों के साथ चलाने की इजाज़त दे दी है.
लॉकडाउन की वजह से चरमराई मईशत को सुधारने और रोज़ कमाकर खाने वाले निचले तबके की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, खाद सनअतों को खोलने का फैसला किया है. कपड़े की सनअत को छोड़कर, ढलाईखाना, पेपर, टायर, चीनी मिलें भी एक बार फिर चलेंगी. कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी चलाने की इजाज़च दी गई है.
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने सख्त अहकामात दिए हैं कि पहले मरहले में ज्यादा से ज्यादा 50 फीसद मज़दूरों से काम होगा. पाबंदियों के साथ सिर्फ युनिटों को चलाने की इजाज़त दी गई है. इंतेज़ामियाई दफ्तर खोलने की इजाज़त नहीं है. हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इकाइयां चलाने की इजाज़त नहीं है.
हुक्म में कहा गया है कि सनअत वाली जगह का गाइड लाइन के मुताबिक सैनिटाइजेशन कराया जाएगा. मज़दूरों की तादाद के मुताबिक स्क्रीनिंग, थर्मल स्कैनर से की जाएगी. इकाई में सैनिटाइज़र, मास्क, पानी का इंतेज़ाम रखने का हुक्म दिया है. जिला इंतेज़ामिया और महकमा मेडिकल गाइडलाइन पर अमल कराएगा. किसी भी मुलाज़िम को वायरस की अलामात दिखाई देने पर ज़िला इंतेज़ामिया को जानकारी देनी होगी.
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