कोरोना की ख़बरों को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत अलर्ट, अपुष्ट जानकारी फैलाने पर कसेगी लगाम
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कोरोना की ख़बरों को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत अलर्ट, अपुष्ट जानकारी फैलाने पर कसेगी लगाम

बिना हुकूमत और सेहत डिपार्टमेंट की इजाज़त के बिना अब सोशल मीडिया और न्यूज़ में नहीं चलेंगी कोई भी कोरोना से जुड़ी जानकारी

 

कोरोना की ख़बरों को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत अलर्ट, अपुष्ट जानकारी फैलाने पर कसेगी लगाम

भोपाल: कोरोना संक्रमण से लड़ाई को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश हुकूमत ने रियासत में  Epidemic Disease Act 2020 लागू कर दिया है जिसके बाद इस बीमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर देने के लिए महकमा सेहत की इजाजत लेना जरूरी है.  

रियासती हुकूमत ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है. यानी अब कोई शख्स या ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस से घर बैठे ठीक होने से संबंधित कोई अपुष्ट जानकारी रियासती हुकूमत और सेहत अधिकारियों की इजाज़त के बगैर इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनएयर करता है तो उसे एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंडर जुर्माना करने वाला जुर्म माना जाएगा और साथ ही ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि रियासती हुकूमत के पास ये हक़ है कि अगर कोई शख्स हुकूमत के आदेशों को नहीं मानता है तो उसे Epedemic Diseases Act 1897 के तहत सजा दी जाएगी. आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस संजीदा दौर में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप और फेसबुक पर कोरोना से जुड़ी ग़लत तथा अफवाहों से जुड़ी जानकारियां सर्कुलेट हो रही हैं. फेक न्यूज से निपटने के लिए ही मध्य प्रदेश हुकूमत ने यह आदेश जारी किया है.

दरअसल सोशल मीडिया में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से बचने के लिए कई दावे किए गए थे . सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनल्स में गरम पानी  या लहसुन खाने से नहीं होगा कोरोना जैसी ख़बरे वायरल हुई थीं. जिसको लेकर मध्यप्रदेश हुकूमत काफी संजीदा है. रियासती हुकूमत ने ये आदेश जारी किया है कि ऐसी कोई बात लिखने से पहले सेहत विभाग की हरी झंडी लेना ज़रूरी है.ऐसी जानकारियों का कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है. न ही ऐसी जानकारियां मेडिकली वेरिफाइड हैं.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मास्क पहनना भी ज़रूरी करार दिया गया है. इंतेजामिया की ओर से साफ़ कहा गया है कि लक्षण दिखने पर आप फौरन हुकूमत की ओर से जारी किए गए हेल्प लाइन नंबर पर राब्ता करें और खुद को भीड़ से अलग रखें. लोगों के ज़द में आने से बचें. हुकूमत पहले ही मास्क पहने बिना घर से बहार निकलने वालो पर कार्रवाई के आदेश दे चुकी है. हुकूमत के आदेश के अनुसार मास्क नहीं मुहैया नहीं होने पर फेस कवर करने के लिए गमछा,रूमाल,दुपट्टा का भी  इस्तेमाल कर सकते हैं.

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