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Terror Funding case: टेरर फ़डिंग मामले में यासीन मलिक दोषी करार, अब इस तारीख को होगा सज़ा का ऐलान

Yasin Malik Terror Funding case: अब यासीन मलिक पर सज़ा की सुनवाई 25 मई को होगी. इससे पहले मंगलवार को ये खबर भी आई थी कि यासीन मलिक ने सभी आरोपों में अपना जुर्म कुबूल किया था. इनमें यूएपीए के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं.

Terror Funding case: टेरर फ़डिंग मामले में यासीन मलिक दोषी करार, अब इस तारीख को होगा सज़ा का ऐलान

नई दिल्ली: एनआईए की विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के अलगावादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिग मामले में दोषी करार दे दिया गया है. अदालत ने एनआईए को कहा है कि वह यासीन मलिक की माली सूरते हाल पता लगाने के लिए यासीन की संपत्ति का विश्लेषण करें. इसके अलावा कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने के लिए कहा है.

अब यासीन मलिक पर सज़ा की सुनवाई 25 मई को होगी. इससे पहले मंगलवार को ये खबर भी आई थी कि यासीन मलिक ने सभी आरोपों में अपना जुर्म कुबूल किया था. इनमें यूएपीए के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं.

यासीन मलिक के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में उसे ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है. यासीन मलिक पिछले 32 साल से भारत विरोधी आंदोलन में सक्रिय है. उन्हें 1984 में पहली बार क़ैद किया गया था.

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यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के चार जवानों के कत्ल का भी आरोप है, जिसे उसने कुबूल किया था. इसके उसपर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद को अगवा करने के भी आरोप लगे हैं.

गौरतलब है कि क़रीब 58 साल के यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ़्रंट (जेकेएलएफ़) के नेता हैं. यासीन मलिक को दिल और गुर्दे की बीमारी है.

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