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लखनऊ: वज़ारते दाखिला की ओर से जुमे को जारी की गई गाइडलाइन्स के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोले जाने के लिए छूट दी गई है. इसके साथ ही इस गाइडलाइन में सभी रियासतों को फैसला लेने की भी आज़ादी तय की गई है. वज़ारते दाखिला के मुताबिक सभी रियासते अपने हालातों के हिसाब से फैसला ले सकते हैं. ज़राए के हवाले से ख़बर है कि यूपी हुकूमत (UP Government) फिलहाल रियासत में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कोई छूट नहीं देगी.
यूपी में कोरोना के बढ़ते तादाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है हालांकि दुकान खोलने को लेकर छूट दी जाएगी या नहीं हुकूमत की ओर से ऑफिशयली बयान अभी तक सामने नहीं आया है. बता दें कि यूपी के लखनऊ और आगरा में जिला इंतेजामिया लॉकडाउन के दौरान किसी भी नई रियायत को देने के पक्ष में नहीं है. लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक यहां पहले की तरह ही व्यवस्था ही लागू रहेगी. अब तक चले आ रहे लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है.
दूसरी ओर आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों के चलते आगरा के डीएम ने साफ किया है कि यहां के हालात में बदलाव नहीं है. 3 मई तक बाजार नहीं खुलेगा. उन्होंने कहा कि दवा, दूध, सब्ज़ी उपलब्ध रहेगी. किराना की सहूलियात पहले जैसी रहेगी. लॉक डाउन का 100 फीसद पालन होगा.
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी 30 जून तक किसी भी पब्लिक गैदरिंग की अनुमति न दी जाए। उसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने फेक रिपोर्टिंग पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए हैं।
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) April 24, 2020
यूपी सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को गाइडलाइन जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि 30 जून तक किसी भी पब्लिक गैदरिंग की इजाज़त नहीं दी जाए और बाकी हालात के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने फेक रिपोर्टिंग पर बैन लगाने के भी आदेश जारी किए हैं.
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