कब्रिस्तान की ज़मीन पर दुकानें बनाने के लिए LDA की इजाज़त की ज़रूरत नहीं: जिलानी
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कब्रिस्तान की ज़मीन पर दुकानें बनाने के लिए LDA की इजाज़त की ज़रूरत नहीं: जिलानी

दोनों को अब अथॉरिटी की अदालत में पेश होना होगा. इसको लेकर ज़फरयाब जिलानी का कहना है कि दुकानों की तामीर उन्होंने खुद कराई है 

फाइल फोटो

लखनऊ: मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कनवीनर ज़फरयाब जिलानी के छोटे भाइयों इंतेखाब जिलानी और मसूद जिलानी के खिलाफ लखनऊ डवेलेपमेंट अथॉरिटी ने इनफोर्सेमेंट कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है. LDA का इल्ज़ाम है कि उन्होंने सुप्पा कब्रिस्तान की खाली पड़ी ज़मीन पर दुकानें बनवाई हैं, जिनका नक्शा LDA से पास नहीं कराया गया है. 

दोनों को अब अथॉरिटी की अदालत में पेश होना होगा. इसको लेकर ज़फरयाब जिलानी का कहना है कि दुकानों की तामीर उन्होंने खुद कराई है और उन्होंने साफ कहा है कि वे सुप्पा कब्रिस्तान के मुतवल्ली हैं और उनको पता है कि कब्रिस्तान की खाली जमीन पर दुकानों की तामीर के लिए किसी भी तरह का नक्शा पास करवाने की कोई जरूरत नहीं है. यह दुकानें कब्रिस्तान का खर्च उठाने के लिए ही बनवाई गई हैं.

बता दें, बीते मंगल के रोज़ सुप्पा के कब्रिस्तान की 16 जेरे तामीर दुकानों को एलडीए ने सील कर दिया. एलडीए की ज्वाइंट सेक्रेटरी ऋतु सुहास ने बताया कि इनफोर्समेंट की टीम रिसर्च करती है और नाजायज़ तामीरात करवाने वाले लोगों पर वाद दर्ज किया जाता है, जिसमें ये नाम सामने आए हैं. मोतीझील इलाके में मौजूद इस कब्रिस्तान का केयर टेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड है.

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