शादी के बावजूद औरत का किसी से संबंध बनाना अपराध नहीं; अदालत ने बताई वजह
Siraj Mahi
Mar 28, 2024
बीवी भागी राजस्थान में एक शख्स ने अपनी बीवी की किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया, लेकिन जब मामला अदालत में गया तो बीवी ने कहा कि उसका किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से उस शख्स के साथ थी.
मामला दर्ज औरत के खिलाफ उसके उसके शौहर ने मामला दर्ज करवाया. इस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं.
राजस्थान HC राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि शादी से इतर जब दो लोग रिश्ता बनाते हैं, तो यह कोई गैर कानूनी नहीं है. इसे अनैतिक कह सकते हैं.
अर्जी खारिज हाई कोर्ट ने पति की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि IPC की धारा 497 के तहत व्यभिचार अपवाद था.
शादी साबित जज के मुताबिक दोनों में से किसी ने शौहर या बीवी के जीवनकाल में दूसरी शादी नहीं की है. जब तक विवाह साबित ना हो जाए, एक साथ रहना धारा 494 के तहत नहीं आता.
किडनैप अर्जीगुजार ने इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बीवी को एक शख्स ने किडनैप कर लिया है. इसके बाद उसकी बीवी कोर्ट में हलफनामे के साथ पेश हुई.
अदालत में औरत अदालत में औरत ने कहा कि किसी ने को बंदी नहीं बनाया बल्कि वह खुद मुल्जिम के साथ है. इसी पर अदालत ने कहा कि IPC की धारा 366 के तहत अपराध नहीं हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा, शादी से इतर जब दो लोग रिश्ता बनाते हैं, तो यह कोई गैर कानूनी नहीं है. इसे अनैतिक कह सकते हैं.