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US कोर्ट पहुंची काबुल ब्लास्ट केस की गूंज, अफगान नागरिक को हो सकती रोंगटे खड़ी करने वाली सजा

US Court on Afghanistan Bomb Blast Case 2021: अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर साल 2021 में भीषण बम धमाके हुए थे. इस मामले की सुनवाई करेत हुए अमेरिकी अदालत ने एक अफगानी नागरिक  साजिश में दोषी माना. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोषी को अमेरिकी कोर्ट 20 साल तक की सजा सुना सकती है.

(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Afghanistan News: अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर हुए उस खौफनाक धमाके की गूंज एक बार फिर अदालत तक पहुंची है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था. साल 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के दौरान हुए इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी. अब इस मामले में एक अहम फैसला सामने आया है, जिसने इस हमले की साजिश को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ दिया है.

अफगानी नागरिक के खिलाफ वर्जीनिया में ट्रायल जारी
अदालत ने बुधवार (29 अप्रैल) को एक कथित इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी को काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती विस्फोट की साजिश के आरोप में दोषी ठहराया है. आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल्लाह बताया जा रहा है. इस मामले में उसे ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक की सजा हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा है और यही वजह है कि इस काफी गंभीरता से लिया जा रहा है. इस पर पहले भी चर्चा हुई थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली साल संसद के संयुक्त सत्र में अपने भाषण के दौरान इस केस का जिक्र किया था. हालांकि, इस मुकदमे के दौरान शरीफुल्लाह ने खुद गवाही नहीं दी और पूरा ट्रायल लगभग एक हफ्ते तक चला.

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क्या है पूरा मामल?
बता दें, यह हमला 26 अगस्त 2021 को काबुल हवाई अड्डे पर हुआ था. उस समय अमेरिकी सैनिक वहां से लोगों को निकालने के अभियान में लगे हुए थे. इसी दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने "एबी गेट" नाम के एंट्री गेट के पास एक विस्फोटक उपकरण से खुद को उड़ा लिया. इस भीषण धमाके में करीब 160 अफगान नागरिकों के सात 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी.

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अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में संघीय जूरी ने शरीफुल्लाह को इस्लामिक स्टेट के एक क्षेत्रीय संगठन, जिसे आईएसआईएस-के के नाम से जाना जाता है, को मदद पहुंचाने का दोषी माना. हालांकि, जूरी इस बात पर एकमत नहीं दिखी कि इस साजिश की वजह से ही हवाई अड्डे पर हुई मौतें सीधे तौर पर जुड़ी थीं या नहीं. अगर जूरी इस सवाल पर एक राय बना लेती, तो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती थी.

पहले भी कई अफगानियों को अमेरिकी कोर्ट सुना चुकी है सजा
ऐसा पहली बार नहीं है, जब अमेरिका में अफगानी नागरिकों को सजा दिया गया हो या ट्रायल चला हो. हाल के सालों में कुछ अहम फैसले सामने आए हैं. साल 2025 में अब्दुल्ला हाजी जादा नाम के अफगानी नागरिक को अमेरिका में आतंकवादी साजिश के आरोप में 15 साल की सजा दी गई है. इस मामले में उसका एक साथी भी शामिल था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रही.

इसके अलावा, पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. हाजी बागचो जैसे अफगानी नागरिक को नशा तस्करी और आतंक से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया गया और उसे कड़ी सजा सुनाई गई थी. वहीं, साल 2026 में एक अन्य अफगानी नागरिक को आतंकवादी संगठन की मदद करने के आरोप में अमेरिकी अदालत ने दोषी माना है, लेकिन उसकी सजा अभी तय नहीं हुई है.

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक, अमेरिका लाए गए कुछ अफगानी नागरिक रेप, अपहरण और चोरी जैसे अपराधों में दोषी पाए गए और गिरफ्तार किए गए हैं. हालांकि, इन सभी मामलों में कितनों को अंतिम रूप से सजा मिली, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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