हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा दफ्तर, इस देश ने किया श्रम कानून में बदलाव
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हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा दफ्तर, इस देश ने किया श्रम कानून में बदलाव

हफ्ते में चार दिन काम करने के लिए कंपनी से इजाजत लेनी होगी. हफ्ते में तीन वीक ऑफ क्यों चाहिए इसकी वजह बताते हुए लिखित में कंपनी को बताना होगा. 

प्रतीकात्मक फोटो

ब्रसेल्स: कोरोना वायरस के कहर से जब दुनिया परेशान थी उस दौरान काम करने के तरीके में बहुत बदलाव देखने को मिले हैं. कई कंपिनयों ने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सहूलत दी, तो कुछ देशों ने अपने यहां श्रम कानूनों में तबदीली की है. कुछ देशों ने अपने यहां हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम करने का नियम बनाया. बेल्जियम भी उन देशों में शामिल हो गया है जहां कर्मचारी हफ्ते में महज चार दिन काम कर सकेंगे.

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बेल्जियम में श्रम कानूनों में तबदीली को लेकर लंबे अरसे से मांग की जा रही थी. हाल ही में लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप्स के बीच बातचीत हुई है. इसके बाद सरकार ने यहां हफ्ते में महज चार दिन काम करने की इजाजत दे दी है.

बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए कहा कि "हमने दो कठिन सालों का तजुर्बा किया है. इस फैसले के साथ हमने एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकाशस्तंभ स्थापित किया है जो ज्यादा इनोवेटिव, टिकाऊ और डिजिटल है. इसका मकसद लोगों और कारोबार को मजबूत बनाना है."

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बेल्जियम में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लए नई पहल की गई है. अब कर्मचारी पांच दिन के बजाए महज चार दिन ही काम करेंगे. नया कानून हफ्ते में ज्यादा घंटे काम करने की भी इजाजत देता है ताकि हफ्ते में काम वक्त के साथ पूरा किया जा सके.

हफ्ते में चार दिन काम करने के लिए कंपनी से इजाजत लेनी होगी. हफ्ते में तीन वीक ऑफ क्यों चाहिए इसकी वजह बताते हुए लिखित में कंपनी को बताना होगा. 

एजेंसी के मुताबिक साल 2015 और 2019 के बीच आइसलैंड में हफ्ते में चार दिन का करने की इजाजत दी गई थी. तब से देश की काम करने वाली 85 फीसद आबादी की पहली पसंद बन गया है.

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