Bank: पहले इस बैंक को नहीं थी इस काम की इजाजत, लेकिन अब RBI ने लिया फैसला, खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट
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Bank: पहले इस बैंक को नहीं थी इस काम की इजाजत, लेकिन अब RBI ने लिया फैसला, खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट

AU Small Finance Bank: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार की अनुमति मिल गई है. बैंक ने बुधवार को दी गई एक नियामकीय सूचना में कहा कि आरबीआई ने 19 अप्रैल, 2023 को जारी अपने पत्र में विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिकृत वितरक श्रेणी- प्रथम के तौर पर काम करने का लाइसेंस दे दिया है.

Bank: पहले इस बैंक को नहीं थी इस काम की इजाजत, लेकिन अब RBI ने लिया फैसला, खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट

Banking: भारत में अब ज्यादातर लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है. लोगों को अपने वित्तीय लेनदेन करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है. वहीं वर्तमान में देश में कई सारी बैंक उपलब्ध है. अब आरबीआई ने एक बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है. इस फैसले से बैंक पर काफी असर भी पड़ने वाला है. दरअसल, आरबीआई की ओर से बैंक को एक अहम इजाजत दी गई है, जिसकी मदद से बैंक एक कदम आगे बढ़कर काम कर सकेगा.

मिली इजाजत
देश में कई ऐसे बैंक मौजूद हैं जो कि विदेशी मुद्रा विनिमय का काम करते आए हैं. इसके लिए आरबीआई से इजाजत भी लेनी पड़ती है. हालांकि अभी तक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास Foreign Currency Exchange Business की इजाजत नहीं थी. लेकिन अब बैंक को इसकी इजाजत मिल चुकी है.

ये है बैंक
दरअसल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार की अनुमति मिल गई है. बैंक ने बुधवार को दी गई एक नियामकीय सूचना में कहा कि आरबीआई ने 19 अप्रैल, 2023 को जारी अपने पत्र में विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिकृत वितरक श्रेणी- प्रथम के तौर पर काम करने का लाइसेंस दे दिया है.

                                                                                                                                                                                                             

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लघु वित्त बैंक
इसके मुताबिक आरबीआई से मिली यह अनुमति इस संबंध में लागू नियमों के अनुपालन पर निर्भर करेगी. रिजर्व बैंक ने हाल में संजय अग्रवाल को इस लघु वित्त बैंक का तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए दोबारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने को मंजूरी दी थी. यह नियुक्ति 19 अप्रैल, 2023 से 18 अप्रैल, 2026 तक के लिए प्रभावी होगी.

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