Rahul Gandhi: राहुल गांधी की रांची कोर्ट में पेशी आज, पटना HC में भी होनी है सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला
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Rahul Gandhi: राहुल गांधी की रांची कोर्ट में पेशी आज, पटना HC में भी होनी है सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव की रैलियों के दौरान कई जगह पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. यही कमेंट राहुल गांधी के लिए मुसीबत बना हुआ है. इस बयान को लेकर गुजरात अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. 

राहुल गांधी

Rahul Gandhi: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस मामले में गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता तक चली गई है. मोदी सरनेम केस में अब कोर्ट-कचहरी से राहुल का पीछा नहीं छूट रहा है. अब इस मामले में मंगलवार (04 जुलाई) को एक साथ दो राज्यों में सुनवाई होनी है. रांची की MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होने है. उधर पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है.   

 

रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया था. व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के लिए राहुल गांधी की तरदायर याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हालांकि हाईकोर्ट की ओर से अभी कोई राहत नहीं मिली है. राहुल को रांची की अदालत में पेश होना है, लेकिन वो अभी तक रांची नहीं पहुंचे हैं. 

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पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी राहुल पर मामला चल रहा है. पटना कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल की सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया था. राहुल गांधी के वकील ने पटना हाई कोर्ट में निचली अदालत के इस आदेश चुनौती दी थी. इसी मामले में आज यानी 04 जुलाई को सुनवाई होनी है. बता दें कि पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मामला बीजेपी के राज्यसभा सांसद ौर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दर्ज कराया था, जबकि रांची में प्रदीप मोदी ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था. 

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बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव की रैलियों के दौरान कई जगह पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी (पीएनबी घोटाला), ललित मोदी (IPL घोटाला), नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? यही कमेंट राहुल गांधी के लिए मुसीबत बना हुआ है. इस बयान को लेकर गुजरात अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. 

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