Jharkhand News: झारखंड में 50 हजार शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात
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Jharkhand News: झारखंड में 50 हजार शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात

Teacher Vacancy In Jharkhand:  झारखंड कैबिनेट सरकार ने 50 हजार नए शिक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है. इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के तीन नए कॉलेजों के लिए कुल 87 पद की स्वीकृति दी गई है.

 

Jharkhand News: झारखंड में  50 हजार शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात

रांची: बुधवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में हेमंत सरकार ने कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. इस बात की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी. कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन राज्य में 50 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. 

 

पशु चिकित्सकों की उम्र सीमा का निर्धारण

बैठक में रांची विश्वविद्यालय के तीन नए कॉलेजों के लिए कुल 87 पद की स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट सचिव बताया कि कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित आचार्य के लिए 28,825 एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 29,175 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है. वहीं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत पशु चिकित्सकों की सीधी भर्ती के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया

 

नये वेतन का विकल्प चुनने का मौका

बैठक में सरकारी कर्मचारियों को नये वेतन का विकल्प चुनने को लेकर भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सचिव ने बताया कि सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप सरकार ने नयी वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2022 तक कर्मचारी अपना विकल्प चुन सकते हैं. इसके अलावा नव सृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए चयनित चिकित्सा पदाधिकारी एम पारा मेडिकल स्टाफ के लिए कुल 1990 पद सृजित किया गया है. 

 

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चुनाव कार्य में तैनात सरकारी कर्मचारियों को मुआवजा

कैबिनेट की बैठक में लोकसभा, विधानसभा और किसी भी चुनाव के दौरान कार्य में तैनात पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नक्सली, उग्रवादी हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु और अपंगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति अनुदान के संदर्भ में किये गये आंशिक संशोधन को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया गया है. बता दें इससे पहले यह प्रावधान था कि किसी कर्मी को अगर कोई अन्य मुआवजा अपने पैतृक विभाग से मिलता है, तो उसी राशि को घटाने के बाद जो राशि बनेगी वही राशि देय होगी. इस प्रावधान को बैठक में निरस्त कर दिया गया है. 

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