1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 25 हजार तक लगेगा जुर्माना
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1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 25 हजार तक लगेगा जुर्माना

पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग (HSPCB) ने कड़ा कदम उठाया है. इसके तहत 1 जुलाई से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है. 

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 25 हजार तक लगेगा जुर्माना

नवीन शर्मा/भिवानी : पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग (HSPCB) ने कड़ा कदम उठाया है. इसके तहत 1 जुलाई से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है. 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 500 से 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. 

इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें. सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. 

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उपयुक्त ने पर्यावरण प्रदूषण विभाग और नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विशेष तौर पर बाजार, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं. लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करें. उन्होंने निर्देश दिए सरकारी कार्यालय परिसर के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता के लिए पंफलेट लगाए जाएं. उन्होंने निर्देश दिए कि जागरूकता के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों व विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें. 

कैरी बैग विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई 

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आरके भौसले ने बताया कि विशेषकर पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसे नागरिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने बताया कि पर्यावरण का दूषित होना हमारे जीवन के लिए खतरा है. इसी के चलते पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के निर्देशानुसार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ कैरी बैग विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

किस पर कितना जुर्माना 

100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपये , 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 2000 हजार रुपये, 1 से अधिक 5 किलोग्राम तक 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा 5 से 10 किलोग्राम तक 20 हजार रुपये और 10 किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

टास्क फोर्स को सौंपी जिम्मेदारी 

आरके भौसले ने बताया कि चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए जिलास्तरीय टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है. सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे. इनमें स्कूली छात्रों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता, संगोष्ठियों/सेमीनार के माध्यम से लोगों को जागरूक कियाब जाएगा. सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल होने की संभावना वाले जैसे मॉल, कॉलेज, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सिनेमा व आदि में पंफलेट वितरित किए जाएंगे.  

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