Chhattisgarh News: रसीद खोने पर यात्री से वसूले 2 हजार रुपए, रेल मंत्री तक बात पहुंची तो लगा 50 हजार का जुर्माना
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Chhattisgarh News: रसीद खोने पर यात्री से वसूले 2 हजार रुपए, रेल मंत्री तक बात पहुंची तो लगा 50 हजार का जुर्माना

Bilaspur Railway Station: बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग कर्मचारी ने एक यात्री से उसकी गाड़ी की पार्किंग रसीद खोने पर 2 हजार रुपए की वसूली की, लेकिन जब यह मामला रेल मंत्री तक पहुंचा तो फिर रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया है. 

बिलासपुर रेलवे स्टेशन

Bilaspur News: बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्टैंड में होने वाली अवैध वसूली अभी भी जारी है, जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही सख्ती दिखा चुका है. बुधवार को एक यात्री ने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी रसीद गुम गई. ऐसे में बिना रसीद गाड़ी छोड़ने के बदले में पार्किंग के कर्मचारी ने यात्री से 2 हजार रुपए की अवैध वसूली की थी. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और मामला जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचा तो मामले में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्किंग के ठेकेदार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. 

2 हजार रुपए वसूले 

बताया जा रहा है कि जब यात्री ने पार्किंग के कमर्चारी को रसीद खोने की बात कही थी तो पार्किंग कर्मचारी ने उससे 5 हजार रुपए की मांग की थी. जिस पर यात्री ने मना किया तो उसने आखिरकार 2 हजार रुपए लेकर ही यात्री का गाड़ी को छोड़ा. जब दोनों के बीच यह मामला चल रहा था, तब तीसरे यात्री ने मोबाइल से पूरे मामले का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टेग करते हुए शेयर कर दिया. 

रेलवे ने ठेकेदार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और रेल मंत्री तक शिकायत पहुंची तो फिर रेलवे प्रशासन हरकत में आया. रेलवे ने पार्किंग के ठेकेदार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है. वहीं रेलवे ने पार्किंग के ठेकेदार को सख्त हिदायत दी है कि अगर फिर से इस तरह का मामला सामने आया तो फिर पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा. 

बताया जा रहा है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग हमेशा विवादों में रही है. अव्यवस्थाओं के साथ-साथ अवैध वसूली की बात यहां कई बार सामने आ चुकी है. पार्किंग के कर्मचारी यात्रियों से उनकी गाड़ी की पार्किंग के बदले कई बार अवैध रूप से पैसे वसूल चुके हैं. 

यह है रसीद गुम होने पर गाड़ी छोड़ने का नियम 

दरअसल, रेलवे पार्किंग में अगर रसीद गुम हो जाती है तो उसका नियम है. रेलवे प्रशासन के मुताबिक ऐसे मामले में नियम बनाया गया है. पार्किंग की रसीद गुम होने पर गाड़ी के मालिक को आरसी बुक की एक कॉपी के साथ 50 रुपए का फाइन रेलवे पार्किंग में जमा करवाना पड़ता है. अगर रसीद गुम होने के बाद यात्री इस नियम का पालन करता है तो उसे उसकी गाड़ी छोड़ना अनिवार्य माना जाता है. लेकिन बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हुई घटना में पर्किंग कर्मचारी ने ऐसी बात यात्री को नहीं बताई और उससे 2 हजार रुपए वसूल लिए. 

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