Dungarpur: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषियों को सजा, मुख्य दोषी को और सहयोगी को हुई 3 साल की कैद
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Dungarpur: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषियों को सजा, मुख्य दोषी को और सहयोगी को हुई 3 साल की कैद

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. 26 अप्रैल 2022 को दोवडा थाने में पीड़िता ने अपने पिता के साथ पहुंचकर एक रिपोर्ट दी थी.

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Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वही सहयोगी को 3 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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 डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की, 26 अप्रैल 2022 को दोवडा थाने में पीडिता ने अपने पिता के साथ पहुंचकर एक रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की वस्सी फला मालाजी निवासी लोकेश पुत्र हरिलाल व राजू पुत्र गौतम उसका अपहरण करके अहमदाबाद ले गए थे. वहां पर लोकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. 

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पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वही मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य दोषी लोकेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वही सहयोगी को 3 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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