Jhalawar News: झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट ने 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विचाराधीन 1 वर्ष पुराने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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Jhalawar News: झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट ने 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विचाराधीन 1 वर्ष पुराने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को 13 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
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मामले की जानकारी देते हुए पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि, करीब एक वर्ष पूर्व 5 मार्च 2023 को पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ खानपुर थाने में पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पीड़िता के पिता ने बताया था, कि वह अपने परिवार सहित खेत पर कृषि कार्य के लिए गया हुआ था तथा 12 वर्षीय बालिका घर में अकेली थी.
उस दौरान गांव का ही मोनू अहीर नामक युवक ने शराब के नशे में घर में घुसकर बालिका के साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म का प्रयास किया. बालिका रोती हुई खेत पर पहुंची और उसके बताने पर उन्हें पता चला, जिस पर खानपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
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उक्त प्रकरण में पॉक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने 9 गवाहों तथा 12 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी मोनू अहीर को दोषी पाया और 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी को 13 हजार रु के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
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