Kota News: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कार्रवाई, मावा, मिठाई समेत इनके लिए नमूने
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Kota News: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कार्रवाई, मावा, मिठाई समेत इनके लिए नमूने

Kota News: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल ने किया निरीक्षण. निरीक्षण में मावा, मिठाई सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा, परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. 

फाइल फोटो

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले की रामगंजमंडी में त्यौहार के सीजन को ध्यान में रखते हुए, फूड सेफ्टी टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान खैराबाद, मोड़क, दरा में एक दर्जन से अधिक दुकानों पर निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में मावा, मिठाई सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. जांच की परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल और अभिहित अधिकारियों ने रविवार को कोटा जिले की रामगंजमंडी निरीक्षण किया. खाद्य सुरक्षा एंव औषधि नियंत्रण डॉक्टर जगदीश सोनी के निर्देश पर अधिकारियों ने दरा, मोड़क, खैराबाद, रामगंजमंडी तक पड़ने वाले छोटे बड़े कस्बों में एक दर्जन से अधिक मिठाई व किराने की दुकानों का निरीक्षण किया. निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दुकानों से मावा, मिठाई, पनीर, तेल, लाल मिर्च, आटा, मैदा के नमूने लिए गए. 

विक्रेताओं को किया गया पांबद 
इस निरीक्षण एंव जागरुकता अभियान में दरा से रामगंजमंडी तक विभिन्न छोटे बड़े कस्बों में सघन निरीक्षण करते हुए नमूनीकरण के साथ साथ समझाईश का कार्य भी किया गया. और सभी विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के प्रावधानों से अवगत करवाया गया. इसके साथ ही फूड लाईसेंस को टांग कर रखने, मिठाई की ट्रे पर निर्माण तिथि एंव अवधिपार तिथि अंकित करने, साफ सफाई रखने, तीन बार से अधिक गर्म किया हुआ तेल काम में नहीं लेने, फूड कलर निर्धारित मात्रा में ही प्रयोग करने पर पांबद किया गया. इसके साथ ही विभिन्न किराने की दुकानों को अवधिपार सामग्री नहीं रखने, खुले तेल मसाले नहीं बेचने, पर भी पांबद किया गया. 

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नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा जाएगा
निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा. जांच के परिणाम प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, चंद्रवीर सिंह जादौन, नितेश गौतम और सहायक गजेंद्र नागर मौजूद रहे.

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