मैं रिटायर नहीं होना चाहता था... खेला अभी बाकी है, कैसरगंज की रैली में बृजभूषण शरण सिंह ने फिर दिखाए तेवर
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मैं रिटायर नहीं होना चाहता था... खेला अभी बाकी है, कैसरगंज की रैली में बृजभूषण शरण सिंह ने फिर दिखाए तेवर

Brij Bhushan Sharan Singh : 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कर्नलगंज से पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का समर्थन न करके अजय कुमार सिंह का समर्थन किया था. इसके बाद दोनों परिवार में अनबन हो गई थी. अब एक बार फ‍िर एक हो गए हैं. 

Brij Bhushan Sharan Singh

अतुल कुमार यादव/गोंडा : कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में करनैलगंज के पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.  कैसरगंज से बड़ी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया. इस दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने  कहा कि मैं रिटायमेंट नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक तरीके से मुझे रिटायर समझ लीजिए. 

कैसरगंज से होगी बड़ी जीत 
उन्‍होंने कहा कि अभी असली खेला होना अभी बाकी है. आप सभी मेरे स्वभाव को जानते हैं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि थोड़ा बागी तेवर है और समय-समय पर मैं बागी तेवर दिखाते रहता हूं. मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं. वाराणसी, लखनऊ के बाद सबसे अधिक वोटों से अगर जीत होगी तो कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह की जीत होगी. वहीं, अपने राजनीतिक करियर को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि होईहैं वही जो राम रचि राखा. 

विधानसभा चुनाव में दिखाए थे बागी तेवर 
बता दें कि बीते विधानसभा के चुनाव में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कर्नलगंज से पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का समर्थन न करके अजय कुमार सिंह का समर्थन किया था, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से कर्नलगंज विधानसभा से विधायक हैं. अजय प्रताप सिंह उर्फ लाला भैया का टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा काट दिया गया था. टिकट कटने के बाद ही बागी तेवर दिखाते हुए अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था. बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए थे. काफी दिनों के बाद आज फिर से दोनों परिवार एक हो गए हैं. 

यौन शोषण मामले में आरोप तय 
गौरतलब है कि शुक्रवार को यौन शोषण मामले में कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिए. कोर्ट ने उन पर IPC की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं. इसमें कैसरगंज सांसद को अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है. 

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