केजरीवाल अब नहीं कर सकते ये काम, सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 शर्तों पर दी बेल

शर्तों पर मिली बेल

सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों पर सीएम अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दे दी.

5 शर्तों पर मिली बेल

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने जिन 5 शर्तों पर केजरीवाल को बेल दी है, उनपर एक नजर मारते हैं.

पहली शर्त

केजरीवाल को जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि देनी होगी.

दूसरी शर्त

केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते.

तीसरी शर्त

वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो.

चौथी शर्त

वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

पांचवीं शर्त

केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं है.'

(Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee Bharat इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.)