Mahua Moitra: 'जल्द खाली करें सरकारी बंगला वरना...', TMC नेता महुआ मोइत्रा को भेजा गया नोटिस

Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उन्हें अब सरकारी बंगले को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. TMC सांसद को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वे जल्द से जल्द सरकारी बंगले को खाली कर दें. 

Written by - Pramit Singh | Last Updated : Jan 17, 2024, 10:49 AM IST
  • एक महीने बाद खाली करना होता है बंगला
  • 8 दिसंबर को छीन ली गई थी संसद की सदस्यता
Mahua Moitra: 'जल्द खाली करें सरकारी बंगला वरना...', TMC नेता महुआ मोइत्रा को भेजा गया नोटिस

नई दिल्लीः Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उन्हें अब सरकारी बंगले को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. TMC सांसद को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वे जल्द से जल्द सरकारी बंगले को खाली कर दें. अगर वे बंगला खाली नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और जबरन बंगला खाली करवाया जाएगा. 

पहले भी महुआ मोइत्रा को भेजी जा चुकी है नोटिस 
पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई है. इसके बाद उन्हें टेलीग्राफ लेन पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करने की कई नोटिस भेजी जा चुकी है, लेकिन वो बंगला खाली नहीं कर रही हैं. ऐसे में अब Directorate of Estates की ओर से उन्हें जल्द से जल्द बंगला खाली करने की नोटिस दी गई है. नोटिस में कहा गया है कि अगर वे बंगला खाली नहीं की, तो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और बंगले से बेदखल कर दिया जाएगा. 

8 दिसंबर को छीन ली गई थी संसद की सदस्यता 
गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर को कथित तौर पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई. इसके बाद 7 जनवरी तक उन्हें टेलीग्राफ लेन पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करने की नोटिस भेजी गई. जब उन्होंने बंगला खाली नहीं किया तो संपदा निदेशालय ने 8 जनवरी को एक नोटिस जारी कर उनसे 3 दिन के भीतर जवाब मांगा कि उन्होंने बंगला अभी तक खाली क्यों नहीं किया. इसके बाद 12 जनवरी को उन्हें एक और नोटिस भेजा गया था. 

एक महीने बाद खाली करना होता है बंगला
बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद चुन कर आने वाले सांसदों को सरकारी बंगला अलॉट किया जाता है. कानून के हिसाब से किसी सांसद को उसकी सांसदी जाने के एक महीना बाद ही उसे बंगले को खाली कर देना होता है. संशोधित अधिनियम के मुताबिक, संपदा अधिकारी सरकारी आवास से अनधिकृत लोगों की बेदखली से पहले 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है. इससे पहले यह अवधि 60 दिन की थी. 

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