NHAI removed Paytm Payments Bank: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को फास्टैग सर्विस देने वाली 30 अधिकृत बैंकों की सूची से हटा दिया है. यह फैसला RBI के एक्शन के बाद आया है. कंपनी को नियमों के उल्लंघन पर नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.
NHAI के फैसले से करोड़ों यूजर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे अब किसी अन्य बैंक के द्वारा अपना फास्टैग रिचार्ज किया जाए. पहले लोग पेटीएम ऐप के जरिए फास्टैग का रिचार्ज करते थे. हालांकि, अब उन्हें कोई और विकल्प तलाशना होगा.
NHAI ने फास्टैग सेवाओं के लिए जिन बैंकों को सूचीबद्ध किया है उनमें Airtel पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, Axis बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, Cosmos बैंक, Equitias स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक हैं.
इन बैंकों के जरिए भी कर सकते हैं रिचार्ज
इसमें फिनो पेमेंट्स बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, Idfc फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, Induslnd बैंक, J&K बैंक, कर्नाटक बैंक, Karur Vysya बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सारस्वत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, त्रिशूर जिला सहकारी बैंक, UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और Yes बैंक भी शामिल हैं.
FASTag देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा और 100 से अधिक राज्य राजमार्ग टोल प्लाजा सहित 750 से अधिक टोल प्लाजा पर चालू है. NHAI फास्टैग का प्रबंधन भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है.
पेटीएम पर एक्शन क्यों?
पेटीएम पर विवाद तब सामने आया जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बिजनेस करने पर प्रतिबंध लगा दिए. बताया गया कि कोई भी बैंक में 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट नहीं कर सकता. इसके अलावा फास्टैग जैसी कई सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई.
RBI ने 31 जनवरी को ऋणदाता को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को अपने ग्राहक बनाने से रोकने के लिए निर्देश दिए. एक प्रेस विज्ञप्ति में, RBI ने कहा कि वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल खातों को जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.